24 news update उदयपुर। राजस्थान पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू द्वारा मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध और आतंकवादी गतिविधियों जैसे जघन्य अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश देते हुए संबंधित अपराधों में नए कानूनों के तहत त्वरित एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। इन निर्देशों की पालना में अंबामाता थानाधिकारी मुकेश सोनी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद इस्माईल उर्फ मनु उर्फ बड़ा मेवाती सहित तीन अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो शहर में एक सुनियोजित सिंडिकेट बनाकर आम लोगों को धमकाकर धन वसूली जैसी संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे।
गिरफ्तार चारों आरोपी – मोहम्मद इस्माईल उर्फ मनु उर्फ बड़ा मेवाती पुत्र मोहम्मद जमील मुसलमान (उम्र 27 वर्ष, निवासी 70 धोली मगरी, मल्लातलाई, थाना अंबामाता), मोहम्मद सुहान पुत्र शेर मोहम्मद डायर (उम्र 22 वर्ष, निवासी 412 गरीब नवाज कॉलोनी, मंसूरी नोहरे के सामने, मल्लातलाई), अमान उर्फ माईकल पुत्र जाहिद खान (उम्र 22 वर्ष, निवासी धोली मगरी, मल्लातलाई) और फैयाज खान पुत्र अजीजी खान (उम्र 26 वर्ष, निवासी कच्ची बस्ती, सज्जन नगर, थाना अंबामाता) सभी पर पूर्व में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, उद्दापन, अवैध हथियार रखने सहित दर्जनों गंभीर अपराध दर्ज हैं।
मोहम्मद इस्माईल हाल ही में न्यायिक हिरासत से जमानत पर रिहा हुआ था और रिहाई के बाद पुनः अपने साथियों के साथ संगठित अपराधों में लिप्त हो गया। पुलिस को सूचना मिली कि यह गिरोह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है और लगातार आम नागरिकों को डरा-धमका कर उनसे धन उगाही कर रहा है। प्राप्त सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी पश्चिम कैलाश चंद्र के मार्गदर्शन में अंबामाता थानाधिकारी मुकेश सोनी एवं हाथीपोल थानाधिकारी योगेन्द्र व्यास के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
टीम में शामिल पुलिसकर्मी योगेन्द्र व्यास पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना हाथीपोल, मुकेश सोनी पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना अंबामाता, सुरेश कुमार कानि 992, शंभुसिंह स.उ.नि., भरतसिंह हैड कानि. 111, मांगीलाल कानि. 1133, आलोक कानि. 778, नंदकिशोर कानि. 1818, धर्मपाल कानि. 2670, और भंवरलाल कानि. 3222 – ने आरोपियों की गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए त्वरित दबिश देकर चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके विरुद्ध अपराध धारा 111 (2)(इ), 111(3), 111(4), एवं 3(5) बीएनएस 2023 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।


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By desk 24newsupdate

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