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खाद्य सुरक्षा : उदयपुर में अब तक 32 हजार राशनखोरों ने लिया नाम वापस, 1 लाख 64 हजार नाम नए जोड़े, अंतिम तिथि 31 मई

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24 News Update उदयपुर। खाद्य सुरक्षा सूची में वंचित पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व एवं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशन में गिवअप अभियान चलाया जा रहा है। इसमें खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल अपात्र लोगों को स्वैच्छिक रूप से नाम हटवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उदयपुर जिले में अब तक 32 हजार लोगों ने गिवअप किया है। वहीं 1 लाख 64 हजार से अधिक लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है।
जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि गिवअप अभियान की अवधि 31 मई 2025 तक बढ़ाई गई है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी करने तथा वसूली की चेतावनी से संबंधित खाद्य विभाग द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड़ के तहत परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी / स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो तथा परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) वे निष्कासन सूची में शामिल है। भटनागर ने बताया कि 01 नवम्बर 2024 से प्रारंभ गिवअप अभियान में अब तक राजस्थान में लगभग 20 लाख व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ छोड़ा तथा इस क्रम में उदयपुर जिले में कुल 7641 आवेदनों पर लगभग 31954 लोगों द्वारा गिवअप किया गया। इसके अलावा अब तक राजस्थान में 27.95 लाख व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया जिसमें उदयपुर जिले में 164041 को जोड़ा गया है।

परिवहन विभाग से लेंगे चार पहिया वाहन स्वामियों का डेटा
जिला रसद अधिकारी भटनागर ने बताया कि विभाग स्तर पर की गई प्रारंभिक पड़ताल के आधार पर अब तक जिले में कुल 300 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए गए, जिनसे वसूली की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा जल्द ही खाद्य विभाग द्वारा शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। अभियान में अब प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षकों को औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगो को नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किए हैं।

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