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हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद उदयपुर संभाग में हाईवे अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी

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24 News Update उदयपुर। नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के स्पष्ट और सख्त आदेशों के बाद उदयपुर संभाग में प्रशासन हरकत में आ गया है। हाईकोर्ट के समक्ष पेश आधिकारिक आंकड़ों में उदयपुर जिले में नेशनल हाईवे किनारे कुल 29 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिनमें धार्मिक, आवासीय और व्यावसायिक (कमर्शियल) निर्माण शामिल हैं। इन पर शीघ्र अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला हिम्मत सिंह गहलोत बनाम राजस्थान राज्य जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने की। रिपोर्टेबल जजमेंट में न केवल उदयपुर बल्कि पूरे उदयपुर संभाग में हाईवे किनारे अतिक्रमण होने की स्थिति को गंभीर माना गया है।

जिलेवार अतिक्रमण का ब्यौरा (हाईकोर्ट में पेश डेटा के अनुसार)
उदयपुर: 1 धार्मिक, 1 आवासीय, 27 कमर्शियल
चित्तौड़गढ़: 4 धार्मिक, 0 आवासीय, 2 कमर्शियल
डूंगरपुर: 0 धार्मिक, 0 आवासीय, 8 कमर्शियल
राजसमंद: 0 धार्मिक, 3 आवासीय, 8 कमर्शियल
सलूम्बर: 1 धार्मिक, 0 आवासीय, 3 कमर्शियल
आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि हाईवे किनारे कमर्शियल अतिक्रमण सबसे अधिक हैं, जो यातायात सुरक्षा और भविष्य के सड़क विस्तार में बड़ी बाधा बन रहे हैं।

75 मीटर सीमा में निर्माण अवैध
हाईकोर्ट ने दो टूक कहा है कि नेशनल हाईवे की सड़क सीमा के सेंटर पॉइंट से 75 मीटर तक किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है। इसी आधार पर अब नेशनल हाईवे प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे। संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में चरणबद्ध कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।

पिंडवाड़ा और डबोक रूट पर विशेष फोकस
उदयपुर जिले में शहर से सटे पिंडवाड़ा हाईवे पर अंबेरी से ईसवास के बीच तथा डबोक रूट पर कई स्थानों पर हाईवे सीमा में अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, शुरुआती चरण में इन्हीं क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उदयपुर से गुजरने वाले प्रमुख नेशनल हाईवे
NH-8 : दिल्ली–अहमदाबाद (उदयपुर मार्ग)
NH-76 : पिंडवाड़ा से मध्यप्रदेश (उदयपुर होकर)
NH-58E : झाड़ोल (उदयपुर) से गुजरात कनेक्ट
NH-58 : उदयपुर–गोमती, वाया नाथद्वारा–कांकरोली

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