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स्वीकृति विपरीत निर्माण, निगम ने किया सीज, आयुक्त के निर्देश पर निगम की कार्यवाही

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24 News Update उदयपुर। नगर निगम द्वारा शुक्रवार को शहर में स्वीकृती विपरीत किए गए संपूर्ण निर्माण को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि निगम द्वारा पहले भी कई बार अपील जारी की गई है कि शहर में जहां भी स्वीकृति विपरीत निर्माण हो रहे हैं उन्हें निगम द्वारा सीज किया जाएगा। अतः जो भी शहर वासी अपने भवन का निर्माण करवा रहे हैं वह नगर निगम द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार ही निर्माण करवाए जिससे उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। आयुक्त खन्ना ने बताया कि निगम द्वारा शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शहर मध्य घंटाघर दशोरा गली स्थित भवन को स्वीकृति विपरीत निर्माण के तहत सीज करने की कार्यवाही की गई। निर्माणाधीन भूखंड पर भूतल+ 2 मंजिल आवासीय स्वीकृति दी गई थी जब की भूखंड मालिक द्वारा दी गई स्वीकृति के विपरीत तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी आधे भाग में निर्माण करवा लिया गया साथ ही भूतल पर व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी। निगम द्वारा राजस्थान पालिका अधिनियम 2009 की धारा (7) (च) के तहत उक्त भवन के व्यवसायिक उपयोग हेतु कम में लिए जा रहे भाग एवं तृतीय चतुर्थ मंजिल को अवैध निर्माण मानते हुए सीज किया गया।
कार्यवाही के दौरान मौके पर कार्यवाहक उप नगर नियोजक विजय डामोर, सहायक नगर नियोजक शुचिता कोठारी, , नगर नियोजन सहायक गोवर्धन कुमावत, राजस्व निरीक्षक विजय जैन, राहुल मीणा एवं वरिष्ठ सहायक जितेंद्र मेघवाल आदि उपस्थित रहे।

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