24 News Update जयपुर। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 3 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की पेंशन रोकने का फैसला किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने उन लाभार्थियों को नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिन्होंने सालाना 24 हजार रुपए से अधिक का बिजली बिल भरा है। विभाग ने साफ किया है कि आय की गहन जांच पूरी होने तक पेंशन भुगतान रोका जाएगा।
विभाग के प्रमुख सचिव आशीष मोदी ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि वर्ष भर 24 हजार से ज्यादा बिजली बिल वाले पेंशनर्स की आय की समीक्षा करें। जांच में अगर किसी पेंशनर्स की सालाना आय 48 हजार रुपए से अधिक पाई जाती है, तो उनकी पेंशन स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी। वहीं, 48 हजार या उससे कम आय वाले लाभार्थियों की रोक गई पेंशन फिर से चालू कर दी जाएगी।
जनाधिकार प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, 2,05,998 परिवारों के 3,02,000 पेंशनर्स ने सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच 24 हजार से ज्यादा का बिजली बिल भरा है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आय सीमा 48 हजार सालाना है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनर्स को 1,000 से 1,500 रुपए तक पेंशन मिलती है, जो हर साल 15 प्रतिशत बढ़ती है।
सरकार ने अपात्र पेंशनर्स से पहले भी पेंशन गिव-अप की अपील की थी। जुलाई में मंत्री अविनाश गहलोत ने अभियान चलाकर लाभार्थियों से पेंशन छोड़ने का अनुरोध किया था। विभाग ने चेतावनी दी है कि जांच में अगर किसी पेंशनर्स की परिवारिक आय तय सीमा से अधिक पाई जाती है, तो सरकार उनसे पेंशन राशि की वसूली भी कर सकती है।

