24 News Update udaipur मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कोचिंग सेंटर, कौशल विकास, दिव्यांगजन अधिकार, कर्मचारी कल्याण और अक्षय ऊर्जा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कोचिंग सेंटर नियमन: राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल-2025 को मंजूरी दी गई, जिससे 50 या अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। राज्य स्तरीय पोर्टल और 24×7 हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी।
राज्य कौशल नीति: युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मॉडल करियर सेंटर, फिनिशिंग स्कूल और विशेष प्रवासन सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।
दिव्यांगजन समान अवसर नीति: सरकारी कार्यालयों में बाधारहित प्रवेश, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार और विशेष योग्यजन कार्मिकों के लिए रोटेशनल ट्रांसफर में छूट दी जाएगी।
कर्मचारी कल्याण: ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी।
अक्षय ऊर्जा: जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी और उदयपुर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन किया गया।
📌 कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाने के लिए विधेयक
✔ राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल-2025 को स्वीकृति।
✔ प्रत्येक कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।
✔ 50 या अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर कानूनी दायरे में आएंगे।
✔ छात्रों के मानसिक संबल और सुरक्षा हेतु राज्य स्तरीय पोर्टल एवं 24×7 हेल्पलाइन।
✔ राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) अथॉरिटी का गठन।
✔ प्रत्येक जिले में जिला समिति का गठन, जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे।
🏭 राज्य कौशल नीति – युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार करने की पहल
✔ राज्य कौशल नीति औद्योगिक मांगों के अनुरूप युवाओं को विशेष कौशल प्रदान करेगी।
✔ आईटीआई को नए युग के उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।
✔ ऑटोमेशन, एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण।
✔ स्थानीय औद्योगिक क्लस्टरों के पास कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे।
✔ रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय मॉडल के तहत उद्योगों की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण।
✔ अनुभवी श्रमिकों के री-स्किलिंग एवं अप-स्किलिंग पर विशेष बल।
✔ मॉडल करियर सेंटर और फिनिशिंग स्कूलों की स्थापना।
✔ विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का आधुनिकीकरण।
✔ अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप के लिए विशिष्ट योजना।
✔ प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष प्रवासन सहायता केंद्र की स्थापना।
♿ दिव्यांगजन के हितों को सुनिश्चित करेगी समान अवसर नीति
✔ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रावधानों के अनुरूप नीति को मंजूरी।
✔ राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं एवं सरकारी नियंत्रण वाले संस्थानों में लागू होगी।
✔ सरकारी कार्यालयों में बाधारहित प्रवेश एवं सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
✔ विशेष योग्यजन कार्मिकों को उनके दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक सहूलियतें।
✔ कार्यालयों में भवन, फर्नीचर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को भारत सरकार के अभिगम्यता मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा।
✔ भर्ती पश्चात एवं पदोन्नति पूर्व विशेष योग्यजन कार्मिकों को अन्य कार्मिकों के साथ प्रशिक्षण।
✔ रोटेशनल ट्रांसफर से मुक्त रखा जाएगा एवं पदस्थापन में वरीयता दी जाएगी।
✔ प्रत्येक कार्यालय में ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा।
💰 राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी में संशोधन
✔ राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन।
✔ ग्रेच्युटी का लाभ 1 जनवरी 2024 से लागू।
✔ अधिकतम सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख।
✔ जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ।
✔ इस निर्णय से राजकोष पर ₹24 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
📖 शिक्षा क्षेत्र में बदलाव
✔ राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 (आरवीआरईएस) के अंतर्गत शिक्षकों के पदनाम बदले गए:
- प्राध्यापक → सहायक आचार्य, सह-आचार्य, आचार्य।
- यूजीसी रेगुलेशन, 2010 एवं राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के अनुरूप किया गया।
✔ राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम, 1980 को विलोपित करने का निर्णय।
✔ एचसीएम-रीपा में इलेक्ट्रिशियन पदनाम परिवर्तन:
- इलेक्ट्रीशियन → इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-1
- असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन → इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-2
- इलेक्ट्रीशियन-कम-प्रोजेक्ट ऑपरेटर का पद विलोपित।
☀ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा
✔ सौर ऊर्जा उत्पादन और स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए भूमि आवंटन।
✔ जैसलमेर जिले (पोकरण तहसील, नया लूणा कलां) – 400 मेगावॉट सोलर प्रोजेक्ट के लिए 77.46 हेक्टेयर भूमि।
✔ फलौदी जिले (बाप तहसील, नोख ग्राम) – 80 मेगावॉट सोलर पार्क हेतु 158.23 हेक्टेयर भूमि।
✔ बीकानेर जिले (छत्तरगढ़ तहसील, केलां ग्राम) – 72 मेगावॉट सोलर प्रोजेक्ट हेतु 143.96 हेक्टेयर भूमि।
✔ बीकानेर तहसील (कालासर एवं सवाईसर ग्राम) – 339 मेगावॉट सोलर प्लांट हेतु 181.40 हेक्टेयर भूमि।
✔ छत्तरगढ़ तहसील (केलां ग्राम) – 495.53 हेक्टेयर भूमि सोलर प्लांट के लिए आवंटित।
✔ उदयपुर जिले (भीण्डर तहसील, खेरोदा ग्राम) – 63.98 हेक्टेयर भूमि 765 के.वी. सब-स्टेशन ऋषभदेव के लिए आवंटित।
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