24 न्यूज़ अपडेट, उदयपुर। घाटकोपर होर्डिंग के मालिक भावेश भिंडे सोमवार से उनकी कंपनी द्वारा लगाए गए होर्डिंग के गिरने के बाद से फरार थे, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गुरुवार को कंपनी के मालिक भावेश भिंडे को उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया। भिंडे मंगलवार को होर्डिंग गिरने के बाद से लापता थे और उनका मोबाइल फोन भी बंद था। मुंबई में स्थानीय पंत नगर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी और भिंडे को आरोपी बनाया था। संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) लख्मी गौतम ने कहा, भिंडे को उदयपुर से पकड़ा गया है, जहां वह अपने रिश्तेदार के नाम पर एक होटल में रह रहा था। हमारी टीमें उसका पता लगाने की कोशिश कर रही थीं और आखिरकार गुरुवार शाम को वह मिल गया। अधिकारी ने कहा कि भिंडे दूसरा फोन इस्तेमाल कर रहा था और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कुछ लोगों से मदद मिली थी, यही वजह है कि वह पिछले कुछ दिनों से फरार रहने में कामयाब रहा। उसके एक होटल में छिपे होने की सूचना मिलने के बाद डीसीपी विशाल ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम गुरुवार सुबह उदयपुर के लिए रवाना हुई थी। उसे शुक्रवार शाम तक मुंबई में लाए जाने की संभावना है जब उसे अदालत में पेश किया जाएगा ताकि पुलिस उसकी हिरासत मांग सके। पूछताछ से पुलिस को यह स्पष्ट करने में मदद मिलेगी कि वह 120 गुणा 120 फीट आकार का होर्डिंग कैसे लगवाने में कामयाब रहा, जो नियमों के खिलाफ है। पुलिस यह पता लगाएगी कि क्या उसने किसी सरकारी अधिकारी के साथ मिलकर काम किया था, जिसके परिणामस्वरूप वह बच निकला।
एक अधिकारी ने कहा कि होर्डिंग गिरने के तुरंत बाद, भिंडे अपनी गिरफ्तारी की आशंका से अपना आवास छोडक़र भाग गए। जब पुलिस टीम उसके मुलुंड स्थित घर पहुंची तो वह गायब था। पुलिस ने उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस कीलोनावला, जिसके बाद एक पुलिस टीम वहां भेजी गई लेकिन वह मौके पर नहीं मिला। एक अधिकारी ने कहा कि वे सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) और बीएमसी के अधिकारियों को भी बुलाएंगे ताकि यह जानकारी हासिल की जा सके कि भिंडे को होर्डिंग पट्टे पर कब दिया गया था और अगर अनुमति नहीं दी गई थी तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उसके खिलाफ इस साल की शुरुआत में बलात्कार का मामला और 2016 में मुलुंड पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। भिंडे ने 2009 में मुलुंड से विधानसभा चुनाव लड़ा था और बताया था कि 2009 तक मुंबई नगर निगम (एमएमसी) अधिनियम के तहत बिना अनुमति के होर्डिंग्स लगाने के लिए उन पर 21 बार जुर्माना लगाया गया था।
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