24 News update Udaipur। शुद्ध आहार मिलावट पर वार दीपावली विशेष अभियान के तहत आज भोपालवाडी स्थित मैसर्स रवि मावा भण्डार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं पाई गई।
जानकारी के अनुसार, दुकान में चार खुले पीपों और छह प्लास्टिक बैग में करीब 100 किलो मावा आम जनता को बिक्री के लिए रखा गया था। मावे का स्वाद चखने पर खट्टा पाया गया। जब विक्रेता को इसके बारे में बताया गया, तो उसने स्वयं मावे की जांच की और खट्टा होने की बात स्वीकार की। इसके बाद 2 नमूने लिए गए और बाकी लगभग 1 क्विंटल दूषित मावा जनहित में नष्ट कर दिया गया।
निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि दुकान पर पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट और कार्यरत फ़ूड हैंडलर्स के मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थीं। विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत सुधारात्मक नोटिस जारी किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शंकर एच. बामनिया ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा और मिलावटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि नमूना मिसब्रांड पाया जाता है तो जुर्माना 3 लाख रुपये तक, सब-स्टैण्डर्ड पाए जाने पर 5 लाख रुपये तक और अनसेफ खाद्य पदार्थ पाए जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
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