24 न्यूज अपडेट. बांसवाड़ा। प्रॉपर्टी विवाद में गाड़ी चढ़ाकर, गला काटकर दंपती ने नृशंस तरीके से शव को पुल से फेंक दिया। 7 साल पुराने इस मामले में बांसवाड़ा जिला कोर्ट ने दोषी दंपती को आजीवान कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बांसवाड़ा जिला एवं सेशन न्यायालय में न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने यह फैसला वीसी से सुनाया। 2017 के मामले में दोषी कप्तान शुक्ला और उसकी पत्नी राधा को सजा सुनाई है। कप्तान शुक्ला अजमेर जेल में बंद है जबकि उसकी पत्नी राधा उदयपुर जेल में है। न्यायाधीश ने वीसी के जरिए सजा सुनाई। आपको बता दें कि 21 मार्च 2017 को बड़गांव निवासी गौतमलाल निनामा ने रिपोर्ट दी व कहा कि वार्ड पंच सुरेश पंड्या (सेमलिया) का कॉल आया कि सेमलिया पुल के नीचे लाश है। पुलिस को सूचित करने पर मौके पर गए व देखा तो शव पर कुछ निशान थे, गर्दन काटी हुई थी। मर्डर कर शव फेंका गया था। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने डीएनए सेम्पल लेकर नगर परिषद से अंतिम संस्कार करवाया। बाद में पता चला कि मृतक अहमदाबाद (गुजरात) के घाटलोडिया इलाके का महेश पुत्र बजरंगलाल था। उसके बेटे पवन ने गुजरात के नवरंगपुरा थाने में पिता की गुमशुदगी दर्ज करा रखी बांसवाड़ा जिला एवं सेशन न्यायालय में न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने वीसी के जरिए फैसला सुनाया।
प्ुलिस जांच में सामने आया कि रामलाल 20 मार्च को महेश को टैक्सी से बांसवाड़ा लाया। वह कप्तान शुक्ला, उसके परिवार और महेश को बांसवाड़ा लाया व महेश को बांसवाड़ा छोड कर कप्तान शुक्ला और उसके परिवार अहमदाबाद लौट गया। कप्तान शुक्ला ने महेश से मकान का सौदा किया था। सौदा 1 करोड़ 35 लाख में तय हुआ। महेश ने 80 लाख रुपए ले लिए थे। कुछ समय बाद उसने मकान बेचने से इनकार कर दिया और पैसे वापस नहीं दिए। इस बीच विवाद हो गया। कप्तान शुक्ला बदला देना चाहता था। उसने पत्नी राधा शुक्ला के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची और महेश को माही सरोवर स्थित मकान में ले आया। कप्तान, उसकी पत्नी राधा और महेश बड़गांव पुल पर गए।यहां कप्तान ने महेश को कार से उतारा और उस पर कार चढ़ा दी। वह घायल तडप रहा था तो गला काट दिया व शव को पुलिया से नीचे फेंक दिया।
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