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हजरात…हजरात…हजरात…….कल शाम 6 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार

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उदयपुर। लोकसभा आम चुनाव 2024 के द्वितीय चरण के तहत उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इस क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अरविंद कुमार पोसवाल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 सीआरपीसी की निरंतरता में एक आदेश जारी करते हुए निर्देश प्रदान किए हैं कि मतदान के समापन के 48 घंटे पूर्व 24 अप्रैल बुधवार को सायं 6 बजे से 26 अप्रैल शुक्रवार को मतदान समाप्ति तक चुनावी सभाओं व सार्वजनिक बैठकों पर रोक रहेगी। जारी आदेशानुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इक_ा होने या एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं है। इन 48 घंटों के दौरान अभ्यर्थी डोर टू डोर सम्पर्क कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र, धारदार हथियार आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर ना तो कोई घूमेगा, ना ही प्रदर्शन करेगा।
ये रहेंगे मुक्त
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल. राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अद्र्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव बयूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा।
उदयपुर व सलूंबर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में ऐसे हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।
यह आदेश बुधवार 24 अप्रैल बुधवार को सायं 6 बजे से तत्काल लागू होकर 27 अप्रैल शनिवार सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना, उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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