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संवैधानिक अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

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24 न्यूज़ अपडेट राजसमंद. माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान राघवेन्द्र काछवाल (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), राजसमंद व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संतोष अग्रवाल (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), राजसमंद के निर्देशानुसार प्राधिकरण कार्मिक श्री हेमन्त पालीवाल एवं चेतन बागोरा द्वारा किशोर नगर, आवरी माता मन्दिर, जिला कारागृह के पास में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर नागरिकों को संविधान, भारतीय ध्वज, स्वतंत्रता दिवस, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया गया।
उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और प्रभावशाली संविधान है, जो हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव है। संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल अधिकार दिए हैं, जो हमें एक नागरिक के रूप में सुरक्षा और सम्मान की गारंटी प्रदान करते हैं। भारतीय ध्वज तिरंगा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और गर्व का प्रतीक है जिसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसके रंग और प्रतीक चिन्ह हमारी संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र की एकता को दर्शाते हैं। विकसित भारत थीम के तहत, भारत को एक आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है, जहाँ हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार और अवसर मिले। विकसित भारत का विचार केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विकास पर भी जोर देता है।
उन्होंने बताया कि संविधान ने हमें शिक्षा का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई अधिकार दिए हैं। इसके साथ ही, यह भी बताया गया कि इन अधिकारों का सही उपयोग करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना एक सशक्त और जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। इसके साथ ही नागरिकों को राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता प्रणाली, पीड़ित प्रतिकर, स्थायी लोक अदालत व निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी जानकारी प्रदान की गयी।

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