दीपावली पर्व पर मावा,पनीर एवं दुध से बने खाद्य पदार्थ, मिठाईयाँ, तेल, घी, डाॣई फ्रूट आदि की खपत बढ़ जाने से इसमें मिलावट की सम्भावना बढ़ जाती है इसे रोकने हेतु श्रीमान इकबाल खान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर एवं अरविंद पोसवाल जिला कलक्टर उदयपुर के निर्देशनुसार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ शंकर एच बामणिया द्वारा गठित खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा कारवाई लगातार जारी है। आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता मैसर्स- महेश किराना स्टोर से नमक एवं मैसर्स- प्रेम जनरल स्टोर से सरसों के तेल के दो नमूने लिए गए हैं नमूने जांच हेतु लिए जाकर जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाये गये हैं।
डॉ शंकर एच बामनिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा, तथा लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कारवाई की जावेगी । यह है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अनुसार नमूना मिसब्रांड पाये जाने पर 3 लाख रुपये तक, सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 5 लाख, .रुपये तक जुर्माने एवं अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
प्रेम जनरल स्टोर पर अनियमितता पायी गयी, यहाँ सरसों का तेल लूज बेचा जा रहा था, चूंकि तेल एवं पिसे हुए मसालों का लूज बेचा जाना खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 के तहत प्रतिबंधित है इस पर उक्त सरसों के तेल का नमूना लेकर शेष तेल को सीज किया गया।
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