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छोटीसादड़ी की बसेड़ा जीएसएस को भंग करने पर हाईकोर्ट ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार उदयपुर को फटकारा, आदेश पर दिया स्टे

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कविता पारख

24 न्यूज़ अपडेट निंबाहेड़ा. बसेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड को गत दिनांक 06 सितंबर को अतिरिक्त रजिस्ट्रार उदयपुर द्वारा बसेड़ा ग्राम सहकारी समिति को राजनीतिक दबाव के चलते गलत तरीके भंग कर दिया था। बसेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के पदाधिकारियों ने माननीय राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त रजिस्ट्रार उदयपुर द्वारा समिति भंग करने के आदेश को गलत बताते हुए अपना पक्ष रखा, समिति के तर्कों एवं तथ्यों को माननीय हाईकोर्ट ने सही माना एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार उदयपुर को फटकार लगाते हुए उनके द्वारा समिति भंग करने के आदेश पर स्टे दिया।

बसेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष घनश्याम आंजना एवम् पदाधिकारियों ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार उदयपुर द्वारा राजनीतिक दबाव में दिए गए अनुचित फैसले पर आज सोमवार को माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा स्टे देने पर खुशी जाहिर की और आतिशबाजी कर अपना उत्साह व्यक्त किया। ज्ञातव्य हो की बसेड़ा जीएसएस का बोर्ड कांग्रेस समर्थित होने एवं प्रदेश में सरकार बदलने के बाद बोर्ड द्वारा सत्ताधारियों के अनुचित दबाव में कार्य करने से मना करने पर स्थानीय भाजपा नेताओं ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित राज्य सरकार के प्रभाव का उपयोग करते हुए उच्च अधिकारियों पर किसी भी तरह बसेड़ा जीएसएस को भंग करने का दबाव बनाया था, अधिकारियों ने सत्ता के दबाव में अनुचित फैसला दिया जिसपर माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे दिया इससे आम नागरिकों का न्याय पालिका पर विश्वास मजबूत हुआ है। इस अवसर पर बसेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष घनश्याम आंजना,उपाध्यक्ष शांतिलाल आंजना, छगनलाल आंजना, समिति सदस्य अमृत राम मीणा, जीवन आंजना, नेपाल सिंह, पारस रावत, विनोद आंजना, कपिल आंजना, पवन पटेल, छगनलाल, नारायण मेघवाल, दशरथ आंजना, राजेंद्र, श्यामलाल मीणा एवम् हरीश आंजना सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी एवं कांग्रेसजन उपस्थित थे।

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