प्राधिकरण आयुक्त राहूल जैन एवं उपायुक्त महोदय जितेन्द्र औझा के निर्देशानुसार आज दिनांक तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा के दल द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्व कार्यवाही की गई । उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर के क्षैत्राधिकार
में स्थित राजस्व ग्राम उपली बडी के आराजी संख्या 56 जो फार्म हाउस प्रयोजन हेतु रूपान्तरित की गई । इस भूमि पर फार्म हाउस मालिक द्वारा बिना रूपान्तरण करवाये भूमि के लगभग 70 प्रतिशत भाग ” बडी गढ़ होटल” का निर्माण कर लिया गया ।
इस निर्माण के विरूद्व उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम – 2023 के तहत विधिक कार्यवाही की गई एवं स्वंय के स्तर पर होटल बन्द करने हेतु भी निर्देशित किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा इस होटल को बन्द नहीं किया गया । यह भूमि सज्जनगढ़ वन्यजीव के इको सेन्सेटिव जोन में स्थित है जिस पर इस प्रकार के निर्माण एवं व्यवसायिक गतिविधि संचालन अनुमत नहीं है । उक्त होटल में लगभग 19, रेस्टोरेन्ट, गार्डन, स्वीमिंग पुल आदि निर्मित है । उक्त समस्त निर्माण एवं होटल को आज दिनांक को प्राधिकरण दल द्वारा सीज किया गया ।
इको सेन्सेटिव जोन, ग्रीन जोन एवं अन्य सरकारी भूमि पर चल रही अविधिक व्यवसायिक गतिविधियों के प्रकरणों मे भी पूर्व में नोटिस तहसीलदार प्राधिकरण द्वारा दिये गये है, जिसमें आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी । उक्त कार्यवाही प्राधिकरण तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा एवं राजस्व निरीक्षक बाबूलाल तेली, राजेन्द्र सेन पटवारी हितेन्द्र सिंह तंवर, दीपक जोशी एवं होमगार्ड जाब्ता
महेश, तरूण, धर्मेन्द्र आदि द्वारा की गई ।

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