24 न्यूज अपडेट उदयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर द्वारा आरएएस मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाने हेतु लगाए गए सभी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है। खंड पीठ द्वारा निरंतर सुनवाई दिनांक 12,16 तथा 18 जुलाई को नियत की गई थी। आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा नियंत्रक श्री आशुतोष गुप्ता तथा कुंजी वैधता अनुभाग के अधिकारियों ने माननीय न्यायालय में उपस्थित रहते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा। आयोग सचिव श्री रामनिवास मेहता ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह भी उल्लेखित किया है कि अपील करने वाले 569 अभ्यर्थियों में से 476 अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दिए गए अवसर पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आयोग के समक्ष दर्ज नहीं कराई गई थी। ऐसे याचिका कर्ताओं को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करने से पूरी परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रारंभिक परीक्षा के 150 प्रश्नों में से 90 प्रश्नों को आधार बनाकर दायर की गई सभी अपीलों में दायर स्टे प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा खारिज किया गया है। इससे पूर्व माह मार्च 2024 में एकलपीठ के द्वारा भी 569 अभ्यर्थियों द्वारा लगाई गई 34 रिटों को खारिज किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के 907 पदों पर भर्ती के लिए 28 जून 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती में कुल पदों की संख्या 972 है। आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को किया गया। इसमें 4 लाख 58 हजार अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। परीक्षा उपरांत आयोग ने मॉडल उत्तरकुंजी जारी कर प्रश्नों पर आपत्तियां मांगी गई। निर्धारित अवधि दौरान आयोग को कुल 2200 अभ्यर्थियों की आपत्तियां प्राप्त हुई। आपत्तियों का परीक्षण विषय विशेषज्ञों से करवाने के उपरांत प्राप्त सलाह अनुसार 5 प्रश्न विलोपित तथा 3 प्रश्नों के उत्तर परिवर्तित किए गए। 20 अक्टूबर 2023 को आयोग द्वारा आरएएस प्री परीक्षा-2023 का परिणाम जारी किया गया। इसमें कुल 19 हजार 400 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किए गए। अब 20 एवं 21 जुलाई को आयोग द्वारा 5 जिला मुख्यालयों पर 71 परीक्षा केन्द्रों पर आरएएस मुख्य परीक्षा-2023 का आयोजन किया जाएगा।


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By desk 24newsupdate

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