24 न्यूज अपडेट. जयपुर। आरपीएससी भी गजब है, कोर्ट में इस बात की डांट खाती है कि उसके अपने कर्मचारी पेपरलीक में पकड़े गए और एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई, वहां वो शतुमुर्ग बन जाती है लेकिन एक यू ट्यूब पर वीडियो चलने पर तमतमा जाती है और जवाब मांगती है। देख रहा है ना विनोद-परीक्षार्थी!!!!!
बहरहाल अब खबर पर आते हैं-खबर ये है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित एक सोशल मीडिया वीडियो पर संज्ञान लिया है। आयोग ने वीडियो प्रसारित करने वाले कोचिंग संचालक से स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय लिया है। यदि उत्तर असंतोषजनक पाया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य परीक्षा नियंत्रक श्री आशुतोष गुप्ता के अनुसार, 15 फरवरी 2025 को जितेंद्र यादव नामक व्यक्ति द्वारा “आरएएस मुख्य परीक्षा पर प्रोफेसर ने किया जबरदस्त खुलासा” शीर्षक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। इस वीडियो में एक कथित विशेषज्ञ को मुख्य परीक्षा का मूल्यांकनकर्ता बताया गया, जो न केवल आयोग की गोपनीयता भंग करता है, बल्कि आयोग में दिए गए वचन-पत्र का उल्लंघन भी है।
आरपीएससी: सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो पर आयोग की सख्ती
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| घटना की तिथि | 15 फरवरी 2025 |
| संज्ञान लेने की तिथि | 17 फरवरी 2025 |
| विवादित वीडियो का शीर्षक | “आरएएस मुख्य परीक्षा पर प्रोफेसर ने किया जबरदस्त खुलासा” |
| वीडियो प्रसारित करने वाला व्यक्ति | जितेंद्र यादव |
| आयोग के बयानकर्ता | मुख्य परीक्षा नियंत्रक श्री आशुतोष गुप्ता |
| आयोग द्वारा उठाए गए कदम | वीडियो बनाने वाले से स्पष्टीकरण लिया जाएगा, असंतोषजनक उत्तर मिलने पर कानूनी कार्रवाई होगी |
| आरोपित कानून एवं धाराएँ | – राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 (धारा 5/10) – भारतीय न्याय संहिता (धारा 61 – आपराधिक साजिश, धारा 316 – आपराधिक विश्वासघात) – आईटी एक्ट, 2000 (धारा 67 (सी) सपठित 2 (डब्ल्यू), धारा 72 एवं 72ए) |
| आयोग की चेतावनी | भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी |
🔹 आयोग की सख्ती:
गोपनीयता भंग करने वालों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई।
कोचिंग संस्थानों को सख्त चेतावनी जारी।
RPSC: Commission takes strict action on video circulated on social media
24 news update Rajasthan Public Service Commission (RPSC) has taken cognizance of a social media video related to competitive examination. The Commission has decided to seek clarification from the coaching operator who circulated the video. If the answer is found unsatisfactory, legal action will be taken.
According to Chief Examination Controller Shri Ashutosh Gupta, a video titled “Professor ne kiya zadabardast kholay par RAS Main Exam” was circulated on social media on 15 February 2025 by a person named Jitendra Yadav. In this video, an alleged expert was described as the evaluator of the main examination, which not only breaches the confidentiality of the Commission but is also a violation of the undertaking given to the Commission.
Applicable legal sections:
Rajasthan Public Examination Act, 2022 – Section 5/10
Indian Justice Code – Section 61 (criminal conspiracy) and 316 (criminal breach of trust)
IT Act, 2000 – Section 67(c) read with 2(w), 72 and 72A
The Commission has warned all coaching institutes and candidates to avoid such activities in future, otherwise strict legal action will be taken.
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