24 न्यूज अपडेट, जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अब आवेदक विवाह के एक वर्ष तक योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा 31 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन के लिए तय समयावधि छह माह को बढ़ाकर 1 वर्ष किए जाने का सर्कुलर जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आवेदक एक वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे।इससे पहले विधायक विनोद कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कुल 541 आवेदकों ने आवेदन किए थे, इनमें से 511 आवदेकों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष 30 आवेदकों द्वारा तय समयावधि में आवेदन नहीं कर पाने के कारण उनका आवदेन निरस्त हो गया। उन्होंने इन 30 आवेदकों की सूची को सदन के पटल पर भी रखा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (राजस्थान)मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना राज्य के सभी गरीब और वंचित वर्गों के परिवारों की बेटियों के सम्मानजनक विवाह के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।योजना के उद्देश्य:गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देना।सामूहिक विवाह आयोजनों को बढ़ावा देना।बाल विवाह की रोकथाम करना।समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना।योजना के लाभ:विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।सहायता राशि सामूहिक विवाह आयोजनों में भाग लेने वाले पात्र परिवारों को दी जाती है।सामग्री और नकद सहायता दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।सामूहिक विवाह के आयोजन में सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग।पात्रता:राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य।आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवार पात्र हैं।वधू की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, बीपीएल कार्डधारी एवं विधवा-महिला की बेटियां पात्र होती हैं।आवेदन प्रक्रिया:आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन:सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।दस्तावेज़ आवश्यक:आधार कार्डआय प्रमाण पत्रनिवास प्रमाण पत्रवधू और वर के जन्म प्रमाण पत्रविवाह पंजीकरण प्रमाण पत्रबैंक खाता विवरण ऑनलाइन आवेदनराजस्थान सामाजिक न्याय विभाग पोर्टल पर आवेदन करें।सामूहिक विवाह के आयोजनों में भागीदारी:स्थानीय पंचायत, नगर पालिका या अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में भाग लें। Share this: Share on X (Opens in new window) X Share on Facebook (Opens in new window) Facebook More Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Related Discover more from 24 News Update Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Post navigation कल सुबह एक साथ सूर्य नमस्कार कर राजस्थान फिर रचेगा नया इतिहास, सभी स्कूलों के विद्यार्थी, शिक्षक और आमजन एक साथ करेंगे सूर्य नमस्कार – शिक्षामंत्री मदन दिलावर भी होंगे शामिल खुशखबरी : 5 साल बाद सरकार करेगी निजी स्कूलों को आरटीई राशि के बकाया 8000 करोड़ का भुगतान, शिक्षामंत्री ने किया ऐलान